भारत में अपनी 40 साल की सफल यात्रा का जश्न मनाते हुए, India Yamaha Motor (IYM) ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है।
कंपनी ने घोषणा की है कि अब वह अपने भारत में बनाए गए सभी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के लिए 10 साल की ‘Total Warranty’ योजना लेकर आ रही है। यह नई वारंटी योजना ग्राहकों को दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वास देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
यह नई वारंटी योजना क्या है?
यह स्कीम ग्राहकों को 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्रदान करती है। यानी ग्राहक को कुल मिलाकर 10 साल की वारंटी मिलेगी।
यह वारंटी यामाहा के भारतीय प्लांट्स में बनी सभी दोपहिया गाड़ियों पर लागू होगी। यह स्कीम न सिर्फ इंजन पर बल्कि फ्यूल इंजेक्शन यूनिट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आदि पर भी लागू होगी।
वारंटी का दायरा और शर्तें
इस 10 साल की टोटल वारंटी स्कीम के तहत विभिन्न मॉडलों के लिए किलोमीटर कवरेज इस प्रकार है:
- स्कूटरों के लिए: अधिकतम 1,00,000 किलोमीटर
- मोटरसाइकिलों के लिए: अधिकतम 1,25,000 किलोमीटर
इसके साथ ही यह वारंटी वाहन के पहले खरीददार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी। बाद में इच्छुक ग्राहक इस एक्सटेंडेड वारंटी को एक मामूली शुल्क देकर ले सकते हैं।
किन मॉडलों पर लागू है यह स्कीम?

यामाहा की यह वारंटी योजना वर्तमान में सभी भारत में निर्मित दोपहिया वाहनों पर लागू की जा रही है। इनमें प्रमुख मॉडल शामिल हैं:
स्कूटर:
- Fascino 125 Fi Hybrid
- Ray ZR 125 Fi Hybrid
- Aerox 155 (Version S)
मोटरसाइकिल:
- FZ Series (FZ, FZ-S, FZ-X)
- MT-15
- R15 V4
हालांकि, यह वारंटी योजना इंपोर्टेड मॉडल्स जैसे MT-03 और YZF-R3 पर लागू नहीं होगी क्योंकि वे भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते।
क्यों लाया गया है यह टोटल वारंटी प्रोग्राम?
यामाहा की यह नई पहल कई कारणों से खास है:
- ग्राहक भरोसा बढ़ाना: आज के समय में जब ग्राहक लंबे समय तक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में 10 साल की वारंटी उन्हें मन की शांति देती है।
- ब्रांड वैल्यू बढ़ाना: प्रीमियम दोपहिया ब्रांड बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिससे ग्राहकों के बीच यामाहा की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- कम मेंटेनेंस खर्च: वारंटी के दायरे में कई जरूरी पार्ट्स शामिल होने से ग्राहकों का मेंटेनेंस खर्च भी कम होगा।
- बेहतर रीसेल वैल्यू: इस वारंटी को वाहन के अगले मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे वाहन की रीसेल वैल्यू भी अच्छी बनेगी।
कंपनी का क्या कहना है?
यामाहा मोटर इंडिया के चेयरमैन ईशिन चिहारा ने इस मौके पर कहा:
“हम भारत में 40 साल पूरे होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने ग्राहकों को 10 साल की वारंटी देकर उनके साथ लंबे समय का भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहते हैं। यह योजना यामाहा की गुणवत्ता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
ग्राहकों को क्या करना होगा?
अगर आप यामाहा का कोई नया स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो आपको यह वारंटी ऑटोमैटिक रूप से मिल जाएगी – बशर्ते यह भारत में बना हुआ मॉडल हो।
किसी प्रकार का अलग से पंजीकरण या दस्तावेज़ीकरण नहीं करना होगा। हालांकि, ग्राहक को नियमित रूप से गाड़ी की सर्विस कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर करानी होगी ताकि वारंटी वैध बनी रहे।
वारंटी ट्रांसफर कैसे होगा?
अगर आप अपना यामाहा वाहन किसी और को बेचते हैं, तो आप इस 10 साल की वारंटी को नए मालिक के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को यामाहा डीलरशिप या अधिकृत सर्विस सेंटर में संपर्क करना होगा और कुछ दस्तावेज़ देने होंगे।
इससे न सिर्फ वारंटी सुरक्षित रहती है, बल्कि रीसेल के समय गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाती है।
निष्कर्ष
यामाहा का यह कदम भारतीय दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में एक नई मिसाल है। जहां अधिकतर कंपनियां 3 से 5 साल तक ही वारंटी देती हैं, वहीं यामाहा ने 10 साल की वारंटी देकर बाकी प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दी है।
यह स्कीम खासकर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं और मेंटेनेंस खर्च से बचना चाहते हैं।
कुल मिलाकर, यह योजना यामाहा की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। यदि आप दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यामाहा की यह टोटल वारंटी योजना निश्चित ही आपके फैसले को आसान बना सकती है।